कोविड-19 से मृतक के परिजन को अनुग्रह सहायता के देने हेतु दिशा-निर्देश
1- कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान ।
2- कार्यवाही सभी 28 जिलों में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मृतक के परिजन को 50,000.00 रुपये (पचास हजार) अनुग्रह सहायता राशि दिया जायेगा ।
3- इससे संबधित दिशा निर्देश देने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2021 तथा 04.10.2021 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी निर्देश इस लिंक में उपलब्ध है।
4- कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी की गयी दिशा-निर्देश इस लिंक में उपलब्ध है।
सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न
1 प्रश्न अनुग्रह सहायता का संवितरण किसके द्वारा की जाएगी ?
उत्तर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)/ जिला प्रशासन द्वारा
मृतक व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि वितरित किया
जाएगा ।
2 प्रश्न अनुग्रह सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?
उत्तर संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र सहित निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे जो मृत्यु के कारण को कोविड-19 प्रमाणित करता है।
3 प्रश्न कोविड-19 से मृत्यु को साबित करने के लिए कौन-कौन से आधिकारिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है ?
1- मृत्यु प्रमाण पत्र
2- (MCCD) in Form 4 & 4A.
3- RTPCR/ Molecular test/ RAT Report.
4- अस्पताल/रोगी सुविधा केन्द्र में चिकित्सक द्वारा जांच के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से कोविड-19 निर्धारित किया गया हो।
5- जांच एवं उपचार के दौश्रान अन्य चिकित्सकीय दस्तावेज जो कोविड-19 की पुष्टि करता हो ।
4 प्रश्न यदि कोई कोविड -19 पॉजिटिव व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो क्या उनके परिजन सहायता पाने का पात्र है ?
उत्तर जी हां कोविड-19 पाजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उस स्थिति में भी परिवार के सदस्य को रुपए 50,000/-
अनुग्रह सहायता राशि की पात्रता होगी।
5 प्रश्न कोविड .19 से मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में क्या किया जाना चाहिए ?
उत्तर व्यथित व्यक्ति जिला स्तर पर समिति से संपर्क कर सकता है। समिति में अतिरिक्त
जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी/विभागाध्यक्ष मेडिसिन (यदि मेडिकल कालेज जिले मे स्थित है) और
एक विषय विशेषज्ञ होंगे, जो आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन पश्चात्
कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में अधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे कि मृतक की
मृत्यु का कारण कोविड-19 है।
6 प्रश्न यदि अस्पताल या वह स्थान जहाँ मृतक का उपचार हुआ है वे दस्तावेज
देने से इंकार कर दे तो क्या किया जाना चाहिए
उत्तर अस्पताल द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में शिकायत निवारण
समिति द्वारा संबंधित अस्पताल से मरीज के उपचार से संबंधित ऐसे दस्तावेज प्राप्त
किए जाएंगे, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि मृतक के मृत्यु का कारण
कोविड-19 है।
7 प्रश्न यदि समिति का निर्णय दावेदार के पक्ष में नहीं है तो ?
उत्तर तब इसका स्पष्ट कारण शिकायत निवारण समिति द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
8 प्रश्न विस्तृत जानकारी के लिए कहां संपर्क किया जाना चाहिए
उत्तर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)/जिला प्रशासन एवं जनपद पंचायत
कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय तथा
जिला कार्यालय ।
9 प्रश्न यदि भविष्य में किसी की कोविड-19 से मृत्यु हो जाती है तो क्या मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह सहायता पाने का पात्रता होगी ?
उत्तर जी हां, भविष्य में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु से प्रभावित परिवारों को भी अनुग्रह
सहायता राशि प्रदान की जायेगी