Welcome to State Disaster Management Authority, Chhattisgarh

प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से, जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करती है। छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 01 अगस्त 2007, में हुई है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित एवं इसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता कराता है ।

इसके साथ ही यह राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के मानकों का उपबंध करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करता है ।
राज्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाये, छत्तीसगढ़ राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य हैं:-
(क) राज्य के मुख्यमंत्री जो पदेन अध्यक्ष हैं ।
(ख) मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, पदेन उपाध्यक्ष हैं ।
(ग) सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, पदेन सदस्य सचिव ।